सोलन, हिमाचल प्रदेश – ज़िला एवं सत्र न्यायालय सोलन तथा उपमंडल न्यायालयों कंडाघाट, अर्की, कसौली, और नालागढ़ में 14 दिसंबर, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर कई प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।

आकांक्षा डोगरा ने कहा कि लोक अदालत में अपराध के निपटान और विवादों के समाधान के लिए एक कुशल मंच प्रदान किया जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के मामलों पर सुनवाई होगी:

  • आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध
  • चेक बाउंस के मामले
  • मोटर व्हीकल चालान
  • धन वसूली के मामले

इसके अलावा, लोक अदालत में सड़क दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, और सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत में निपटारे के लाभ

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र और समझौते के माध्यम से समाधान करना है। इसके कई फायदे हैं:

  • समय और धन की बचत होती है।
  • न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का शुल्क वापस हो जाता है।
  • किसी पक्ष को सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है।

मामले दायर करने की प्रक्रिया

जो लोग अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे 14 दिसंबर, 2024 से पहले ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) कार्यालय सोलन या संबंधित न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। आवेदन सादे कागज पर लिखकर जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, जिस अदालत में मामला पहले से लंबित है, वहां भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति दूरभाष संख्या 01792-220713 पर संपर्क कर सकते हैं।

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