उपमंडलाधिकारी (ना) सोलन संजय कुमार स्वरूप ने कहा कि पुराने उपायुक्त कार्यालय के भवन पर प्रशासन द्वारा सोलन के इतिहास तथा धरोहर को दर्शाने वाली पेंटिंग बनाई गई है, उस पर कुछ लोग अपने प्रचार के पोस्टर चिपका रहे है।उन्होंने कहा कि लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर निजी पोस्टर चिपकाना दण्डनीय है जिसके तहत सजा का प्रावधान है।उन्होंने कहा कि पुराने उपायुक्त कार्यालय पर किसी भी प्रकार के पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री न लगाएं अन्यथा नियमानुसार दंडनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।