हिमाचल प्रदेश में करीब दो लाख कर्मचारियों और डेढ़ लाख पेंशनरों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने के कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। इसे मौजूदा 31 से बढ़ाकर 34 फीसदी किया जाएगा। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2022 से दिया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज संशोधित वेतनमान नियम-2022 के अनुसार देय होगा। यह कार्यालय आदेश मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी किए हैं। यह कार्यालय आदेश अखिल भारतीय सेवाओं, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवाओं और राज्य सरकार के यूजीसी वेतनमान के तहत कवर हाेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इस अतिरिक्त महंगाई भत्ते को अप्रैल 2023 के मई को मिलने वाले वेतन के साथ नकद दिया जाएगा।

1 जनवरी, 2022 से लेकर 31 मार्च, 2023 के बीच का एरियर जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। इसे जून में दी जाने वाले मई के वेतन के साथ जमा किया जाएगा। इस खाते में ब्याज 1 जून, 2023 से जमा होगा। जो कर्मचारी इस बीच सेवानिवृत्त हो गए हैं या फिर जिनके जीपीएफ खाते इस बीच बंद किए गए हैं, उन्हें एरियर नकद दिया जाएगा। पेंशनरों को भी अतिरिक्त महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2022 से देय होगा। इसे भी मई में देय अप्रैल के वेतन में दिया जाएगा। यही नहीं, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी 1 जनवरी, 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का एरियर इसी वेतन के साथ एक ही किस्त में दिया जाएगा।

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