SC के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को SBI ने शेयर किया था. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी किए गए हैं इसमें कुल 763 पन्ने हैं जिनमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों के नाम शामिल हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब SBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने को लेकर ईसीआई के अनुरोध को अनुमति दे दी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत के ज्यूडिशियल रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेज को स्कैन और डिजिटल किया जाए और बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेजों को ईसीआई को वापस दे दिया जाए वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा .आदेश के मुताबिक गुरुवार को ही चुनाव आयोग ने इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपोलड कर दिया है हालांकि इसमें किसी भी बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया गया है.
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इस मामले की सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि हमारा स्पष्ट निर्देश था. हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित पूरा ब्योरा देने को कहा था लेकिन यूनिक नंबर की जानकारी साझा नहीं की गई है. इसकी जानकारी एसबाई को तुरंत देनी होगी बता दें कि यूनिक नंबर की जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई को 18 मार्च तक का समय दिया गया है.