जिला दण्डाधिकारी सोलन, मनमोहन शर्मा ने दीपावली के अवसर पर सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं और 02 नवंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे।
पटाखों की बिक्री के लिए निर्दिष्ट स्थान
सोलन नगर निगम क्षेत्र के मुख्य बाजारों जैसे लोअर बाजार, चौक बाजार, अपर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, माल रोड और पुराने बस अड्डे पर पटाखों के भंडारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की बिक्री केवल विशेष रूप से निर्धारित स्थानों पर होगी, जिसमें शामिल हैं:
- ठोडो मैदान
- सब्जी मंडी के सामने बाईपास सोलन
- एलआईसी कार्यालय के पास बड़ोग बाईपास
- चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप
- ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने
अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य
दीपावली पर पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जिसे संबंधित लाइसेंस प्राधिकरण जारी करेगा। पटाखों के स्टॉल “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर नगर निगम सोलन के आयुक्त द्वारा उपमण्डलाधिकारी के परामर्श से आवंटित किए जाएंगे।
रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों पर प्रतिबंध
सुरक्षा कारणों से रॉकेट और उड़ने वाले पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, साइलेंस ज़ोन, सरकारी कार्यालयों, रसोई गैस प्लांट, पेट्रोल पंप और ऐतिहासिक इमारतों के पास पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
केवल पर्यावरण हितैषी पटाखों की अनुमति
आदेशों के अनुसार, केवल पर्यावरण हितैषी पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। दीपावली के दिन रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी उपमंडलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और भंडारण का सख्त निरीक्षण करेंगे।
इन आदेशों का उद्देश्य दीपावली का त्योहार सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मनाने के साथ-साथ भीड़भाड़ वाले इलाकों में दुर्घटनाओं को रोकना है।