आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर शहर में भीड़ प्रबंधन और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने विशेष ट्रैफिक प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था 29 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2024 तक प्रभावी रहेगी, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।
आदेशों के अनुसार, सुबह 11:00 बजे से रात 10:00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, सेना के वाहनों और कानून व्यवस्था से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि साइकिल रिक्शा जो सामान ढोने के काम में लगे होंगे, उन्हें इस मार्ग पर प्रतिबंध से छूट दी गई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि व्यापारियों और दुकानदारों को सामान की आपूर्ति में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117, सड़क सुरक्षा नियमन, 1999 के नियम 15 और 17, तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 और 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस अस्थाई प्रतिबंध का पालन करें और दीपावली के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने में सहयोग दें। प्रशासन का यह कदम भीड़भाड़ से बचाव और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि त्योहार के दिनों में दुर्घटनाओं से बचा जा सके।