ज़िला दण्डाधिकारी सोलन, मनमोहन शर्मा ने शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से कुछ प्रमुख मार्गों को नो पार्किंग ज़ोन घोषित कर दिया है। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117, सड़क नियमन 1999 के नियम 15 व 17 और हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 व 196 के तहत जारी किए गए हैं।
इससे संबंधित निर्णय ज़िला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सोलन, नगर निगम सोलन आयुक्त और उपमण्डलाधिकारी सोलन ने भी अपनी सहमति दी।
किन मार्गों पर लागू हुआ नो पार्किंग ज़ोन?
- दयोंघाट वार्ड नंबर 01 में बाबा बालक नाथ मार्ग।
- जवाहर पार्क के समीप सर्कुलर मार्ग से चौक बाजार सोलन।
- दोहरी दीवार से शिव मंदिर-पॉवर हाउस-सपरुन गुरुद्वारा तक।
- कोटला नाला से ऑफिसर कॉलोनी और डाइट सोलन तक।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश का उद्देश्य:
इस कदम का मकसद सोलन शहर में यातायात को सुचारू बनाना और पार्किंग के कारण होने वाली अव्यवस्था को नियंत्रित करना है। इन मार्गों पर अब वाहन खड़े करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।