हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 4 की उपधारा (2) के तहत सोलन जिले में कुनिहार नगर पंचायत की अधिसूचना जारी की है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन, अजय कुमार यादव, ने दी।
अजय यादव ने बताया कि कुनिहार नगर पंचायत में कुल 19,17,327 वर्ग मीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें निम्न पटवार वृत्त और मोहल क्षेत्र सम्मिलित हैं:
- पटवार वृत्त कुनिहार, मोहाल थावना: 3,16,873 वर्ग मीटर
- पटवार वृत्त हाटकोट, मोहाल कोठी फर्स्ट: 3,43,979 वर्ग मीटर
- पटवार वृत्त हाटकोट, मोहाल हाटकोट: 5,70,187 वर्ग मीटर
- पटवार वृत्त हाटकोट, उप-महाल कोठी सैकंड: 1,81,112 वर्ग मीटर
- पटवार वृत्त कुनिहार, मोहाल ऊंचा गांव: 3,94,047 वर्ग मीटर
- पटवार वृत्त हाटकोट, उप-महाल पुलहाडा: 1,11,129 वर्ग मीटर
आक्षेप दाखिल करने की प्रक्रिया:
अजय यादव ने बताया कि इस अधिसूचना के संबंध में किसी भी प्रकार के आक्षेप लिखित रूप में दो सप्ताह के भीतर अतिरिक्त उपायुक्त, सोलन को प्रेषित किए जा सकते हैं। यह समय सीमा अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
प्राप्त आक्षेपों को हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को भेजा जाएगा। ध्यान दें कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी आक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस अधिसूचना के लागू होने से कुनिहार और आसपास के क्षेत्रों को नगर पंचायत के तहत बेहतर सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिलेगा।