हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेजों में गैर शैक्षणिक वीडियो और सोशल मीडिया का अनावश्यक उपयोग अब प्रतिबंधित हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को एक सख्त आदेश जारी कर यह कदम उठाया। आदेश का उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक फोकस को मजबूत करना और ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाना है।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शिक्षक और कर्मचारी स्कूल समय में गैर शैक्षणिक वीडियो और रील्स बना रहे हैं। यह सामग्री शैक्षणिक विकास में कोई योगदान नहीं देती। इसके विपरीत, यह विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के अनावश्यक उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही थी।
आदेश के अनुसार:
- शैक्षणिक फोकस: शिक्षण संस्थानों का ध्यान छात्रों के चरित्र निर्माण और शैक्षणिक उपलब्धियों पर केंद्रित किया जाएगा।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई: निर्देशों का उल्लंघन करने पर शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
- सोशल मीडिया पर नियंत्रण: छात्रों को सोशल मीडिया के उपयोग में लिप्त होने से रोकने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने पर जोर दिया जाएगा।
सभी प्रिंसिपलों को आदेश दिया गया है कि वे शिक्षकों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखें। विद्यालयों में ऐसा वातावरण बनाया जाए जो छात्रों को जिम्मेदार और सफल नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे।