शिमला में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सहायक निदेशक विशाल दीप द्वारा शिक्षण संस्थानों से ढाई करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के मामले में नए घटनाक्रम सामने आए हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों विकासदीप और नीरज ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की है। शनिवार को अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।

विशाल दीप पर आरोप है कि उन्होंने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों में शिक्षण संस्थानों के संचालकों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर रिश्वत मांगी। मामले में 22 दिसंबर को सीबीआई ने फोन पर रिश्वत मांगने वाले रहीम और मुन्नवर के खिलाफ केस दर्ज किया और 24 दिसंबर को ईडी के शिमला कार्यालय पर छापा मारा। हालांकि, विशाल दीप फरार हो गए।

सीबीआई ने विशाल दीप के भाई विकासदीप को हरियाणा के जींद में एक होटल से गिरफ्तार किया और उसके पास से 54 लाख रुपये बरामद किए। विकासदीप की जानकारी पर उसकी बुआ के बेटे नीरज को भी भिवानी से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में उनका नाम नहीं है और उनके पास से कोई अवैध रकम की बरामदगी नहीं हुई।सीबीआई अब अदालत में जमानत याचिका खारिज करवाने के लिए जवाब दाखिल करेगी।

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