हिमाचल प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण को लेकर नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सचिव एम. सुधा देवी ने इसकी अधिसूचना जारी की है। ये नियम हिमाचल प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2024 के तहत लागू किए गए हैं और यह तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
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महत्वपूर्ण बदलाव:
- नाम का प्रारूप: अब पंजीकरण में नाम को प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम के रूप में दर्ज किया जाएगा। किसी भी प्रकार के संक्षेपाक्षर का उपयोग नहीं होगा।
- तारीख का प्रारूप: दिन-माह-वर्ष के रूप में तारीख दर्ज होगी, जिसमें दिन और माह दो अंकों में और वर्ष चार अंकों में लिखा जाएगा।
- पता विवरण: पते में राज्य, जिला, उप-जिला, नगर या गांव, वार्ड संख्या, क्षेत्र, मकान संख्या और पिन कोड की जानकारी अनिवार्य होगी।
- शुल्क में बढ़ोतरी: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के शुल्क को 2 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
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मृत्यु पंजीकरण में संशोधन:
मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र अब बीमारी के वृतांत के साथ दर्ज होगा।
दंड राशि:
धारा-23 के तहत अपराधों के लिए दंड राशि में बदलाव किया गया है।
- उपधारा 1 और 4 के अंतर्गत अपराधों के लिए: ₹250
- उपधारा 3 के अंतर्गत अपराधों के लिए: ₹50
- प्रत्येक जन्म/मृत्यु के लिए: ₹150
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नए प्रारूप शामिल:
जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए प्रारूप-1 से 15 तक संशोधित किए गए हैं।
नियमों का महत्व:
ये बदलाव पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए हैं। सभी निवासियों से इन नए नियमों के अनुसार पंजीकरण कराने की अपील की गई है।