एलआर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, सोलन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सोलन के सहयोग से 19 मार्च 2024 को “कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” (POSH Act) पर एक दिवसीय अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, DLSA सोलन, आकांक्षा डोगरा ने यौन उत्पीड़न के कानूनी पहलुओं और सामाजिक जागरूकता पर विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न मानव गरिमा का गंभीर उल्लंघन है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम की मुख्य बातें

अतिथि वक्ता: सहायक प्रोफेसर डॉ. अनीता वर्मा ने POSH अधिनियम पर विस्तृत जानकारी दी।
छात्रों की भागीदारी: कल्पना और विक्रम ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर विचार रखे।
नाटक प्रदर्शन: छात्रों ने यौन उत्पीड़न जागरूकता पर नाटक प्रस्तुत किया।
संस्थान के प्रतिनिधि: निदेशक (शैक्षणिक) प्रो. (डॉ.) पी.पी. शर्मा, निदेशक (गुणवत्ता एवं कल्याण) सुश्री साची सिंह, विभागाध्यक्ष श्री गुलशन कुमार उपस्थित रहे।
महत्वपूर्ण संदेश: सख्त नीतियों का पालन और पीड़ितों को न्याय दिलाने पर जोर दिया गया।

जागरूकता और कानून का महत्व

कार्यक्रम में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए प्रभावी कदमों पर चर्चा की गई। संस्थानों को सख्त नीतियां लागू करने और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।

नीचे दिए गए विडियो को एक बार ज़रूर देखें : 

जागरूकता अभियान का सार्थक प्रयास

इस कार्यक्रम के माध्यम से संकाय सदस्यों और छात्रों ने यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनी और सामाजिक पहलुओं को बेहतर ढंग से समझा। यह DLSA सोलन और एलआर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज का सहयोगात्मक प्रयास था, जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक जागरूकता बढ़ी।

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