एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत जिला में कहीं भी ले सकते हैं ration

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सोलन जिला में रहने वाले देश के प्रवासी नागरिक सोलन जिला की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हरी ने आज यहां दी।

कृतिका कुल्हरी ने कहा कि ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना’ के तहत सोलन जिला में रह रहे प्रवासी नागरिक जिला की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रवासी नागरिकांे का राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए) के तहत बना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थी को खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व उचित मूल्य की दुकान पर अपनी राशन कार्ड संख्या या आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से प्रवासी लाभार्थी अपने राशन कार्ड में दर्ज जितने सदस्यों का राशन यहां प्राप्त करने का इच्छुक है, उतने सदस्यों का राशन यहां प्राप्त कर सकता है। राशन का शेष भाग वह उस उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर सकता है जहां पर उसका राशन कार्ड पहले से दर्ज है।

कृतिका कुल्हरी ने कहा कि प्रवासी लाभार्थी जिला में स्थित उचित मूल्यों की दुकान का स्थान व पता जानने के लिए मेरा राशन ऐप डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से वह अपने समीप स्थित उचित मूल्य की दुकान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने जिला सोलन में अन्य राज्यों से रोजगार, मज़दूरी व अन्य कारणों से रह रहे एन.एफ.एस.ए राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपना पूरा राशन अथवा खाद्यान्न की वांछित मात्रा जिला सोलन की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर इस योजना का लाभ उठाएं।

इस सम्बन्ध मंे अधिक जानकारी सम्बन्धित विकास खण्ड में कार्यरत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षक के कार्यालय या विभागीय टोल फ्री नम्बर 1967 अथवा जिला नियन्त्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियन्त्रक सोलन के कार्यालय से दूरभाष नम्बर 01792-224114 से प्राप्त की जा सकती है।

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