जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हरी ने कोविड-19 संकट के दृष्टिगत प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा 14 सितम्बर, 2021 को जारी आदेशों के अनुरूप आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में आवासीय विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालय 21 सितम्बर, 2021 तक बन्द रहेंगे। अध्यापन व गैर अध्यापन कार्य से जुड़े कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे। आवासीय विद्यालयों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।
इन आदेशों की अवहेलना तथा कोविड-19 से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना न करने पर दोषी के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं एवं आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।