उद्योगों में Isolation सुविधा के सम्बन्ध में आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत 15 जनवरी, 2022 को जारी आदेशों में आवश्यक संशोधन किया है ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को किसी श्रमिक अथवा कर्मी के कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में पूर्ण रूप से बन्द न करना पड़े.

उद्योगों में Isolation सुविधा के सम्बन्ध में आदेश

इस संशोधन के अनुसार ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयां जहां कर्मियों की संख्या 250 से कम है तथा जो अपने स्तर पर आईसोलेशन का सृजन नहीं कर सकते, को समूह के रूप में कॉमन आईसोलेशन सुविधा सजित करने या किराये पर लेने की अनुमति प्रदान की गई है.

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इस आईसोलेशन सुविधा में कोरोना संक्रमित रोगियों के प्राथमिक सम्पर्कां को रखा जा सकेगा ताकि ऐसी औद्योगिक इकाई को बन्द न करना पड़े और उन्हें निर्धारित समयावधि में सैनिटाईज कर पुनः क्रियाशील किया जा सके.

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आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि आईसोलेशन सुविधा में रखे गए व्यक्तियों में से कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित कोविड केयर सैंटर में भेज दिया जाएगा.

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कोविड-19 आईसोलेशन सुविधा तैयार करने के उपरान्त औद्योगिक इकाईयों को इस समबन्ध में क्षेत्र अनुसार सोलन या बद्दी के पुलिस अधीक्षक सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन एवं सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को ई-मेल अथवा व्हाट्स एप के माध्यम से सूचित करना होगा।यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं.

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