वाहनों में ये चीज नहीं रखी तो Police कर सकती है कार्यवाही
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्री बसों और स्कूल बसों में फायर अलार्म और सप्रेशन सिस्टम लगाना जरूरी कर दिया है.लंबी दूरी तय करने के लिए बनाई गई यात्री बसों और स्कूल बसों के उस हिस्से में आग लगने से बचाव का सिस्टम लगाना जरूरी होगा जहां पर लोग बैठते हैं.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गयी अधिसूचना को पढने के लिए क्लिक करें
इसके लिए 27 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी गई है अभी तक गाड़ियों के इंजन वाले हिस्से से निकलने वाली आग की पहचान करने, अलार्म बजने और सप्रेशन सिस्टम की ही व्यवस्था लागू रही है. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 135 के अनुसार इंजन में आग लगने की स्थिति में यह सिस्टम सतर्क कर देता है .
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बसों में आग लगने की घटनाओं के बारे में हुई रिसर्च का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसे हादसों के समय बसों के अंदर बैठे यात्री अक्सर हाई टेंपरेचर और धुएं की वजह से हताहत होते हैं.मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अगर सवारियों के बैठने वाले हिस्से में ही आग की चेतावनी देने वाली सिस्टम लगा हो तो इन हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है.
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चेतावनी मिलने के बाद सवारियों को बस से फौरन निकलने का वक्त मिल जाएगा. इसके बाद ऐसे वाहन जो इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाते है उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है.
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