जि़ला सोलन के राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए व काला बाजारी रोकने के उद्देश्य से उचित मूल्यों की दुकानों में राशन कार्ड की आधार वेरीफिकेशन अथवा ई-केवाईसी की जा रही थी। उच्च न्यायालय ने इस कार्य पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने अब 24 जून को राशन कार्ड की आधार वेरीफिकेशन यानि ई-केवाईसी से रोक हटा दी है। जिसके दृष्टिगत पुनः राशन कार्ड धारकों के व परिवार के सभी सदस्यों की आधार वेरीफिकेशन की जा रही है।
यह जानकारी देते हुए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन नरेन्द्र धीमान ने सभी राशन कार्ड धारको से अपील की है कि वे आधार वेरीफिकेशन एवं ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें।इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसी कार्य दिवस पर कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01792-224114 पर सम्पर्क किया जा सकता है।