Budget के बड़े ऐलान जिससे सीधे आपकी जेब पर होगा असर

सरकार के इस बजट पर आम जनता से लेकर विपक्षी दलों की नजर थी लेकिन सरकार ने लोगों को कोई खास राहत नहीं दी है. बजट से पहले मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि उनपर टैक्स का बोझ कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जानते हैं उन ऐलानों के बारे में जिनकी वजह से आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर .

Budget के बड़े ऐलान जिससे सीधे आपकी जेब पर होगा असर

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को मिलेगा एक और मौका

इनकम रिटर्न फाइल करने के बाद दो साल तक अपडेट कर सकेंगे. नए प्रावधान के तहत किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान नहीं है. टैक्सपेयर को इनकम टैक्स रिटर्न में बताई गई अतिरिक्त आय पर लगने वाले टैक्स पर टैक्स का भुगतान करना होगा. अतिरिक्त इनकम पर बकाया इंट्रेस्ट और टैक्स पर अतिरिक्त 25 से 50 फीसदी टैक्स टैक्सपेयर्स को देना होगा. 

NPS पर ये राहत

एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 10% की जगह अब 14% होगा. बजट 2022 के प्रस्तावों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों दोनों के लिए नियोक्ता का योगदान वेतन का 14 प्रतिशत होगा, जिससे उनके बीच समानता आएगी.

ये चीजें होंगी सस्ती

फ्रोजन मसल्स,  फ्रोजन स्क्विड, हींग, कोको बीन्स,  मिथाइल अल्कोहलट,  एसिटिक एसिड, तराशे और पॉलिश किए हुए हीरे,  मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस. इन चीजें के सस्ते होने से आपकी जेब का बोझ होगा कुछ कम .

ये चीजें होंगी महंगी

छाता, कृत्रिम ज्वैलरी, लाउडस्पीकर, हेडफोन और इयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्स-रे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे.इन चीजें के महंगे होने का असर सीधे आपकी जेब पर पडेगा .

सरकार जारी करेगी ग्रीन बांड 

वर्ष 2022-23 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आवंटन को 35.4 फीसदी से बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.68 लाख करोड़ रुपये यानी जीडीपी का 4.1 फीसदी रहेगा.

दिव्यांगों को राहत

‘जो व्यक्ति शारीरिक अक्षमता से लड़ रहा है उसे टैक्स में राहत दी जाएगी. दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्ति के माता-पिता या फिर अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं.’ उन्होंने कहा कि विकलांग आश्रित के लिए एनुअल या एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा और इसपर आजीवन छूट दी जाएगी.

क्रिप्टोकरेंसी टैक्स के दायरे में 

सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में ला दिया है. वित मंत्री ने कहा कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लिया जाएगा. क्रिप्टोकरेंसी बेचने पर जो आय होगी उसपर आपको 30 फीसदा का टैक्स देना होगा.

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