हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये विभिन्न निर्णय
हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण लागू किये गए नाइट कफ्र्यू हटाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि अब में 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई.
बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दिवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नियम में इस संशोधन से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थ सुलभता से मिल सकेंगे .
प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारियों द्वारा प्रदान करने का निर्णय लिया गया .मन्त्रिमण्डल द्वारा लिए गए इस निर्णय में सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20 हजार मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी . इसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियन्ता, जोकि सहायक अभियन्ता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा.
इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज़ होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तथा वह ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर राॅयल्टी और राॅयल्टी के 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा.