हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने फैंसी वाहन पंजीकरण संख्या की नीलामी प्रक्रिया में संशोधन करते हुए 30 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान अनिवार्य कर दिया है.अधिकारियों ने बताया कि नए दिशानिर्देशों के मुताबिक फैंसी नंबर के लिए इच्छुक आवेदकों को विशेष पंजीकरण चिह्न के आधार पर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक न्यूनतम विशेष पंजीकरण शुल्क की 30 प्रतिशत राशि पहले ही जमा करनी पड़ेगी, तभी वह निलामी में बोली लगा पाएंगे.
30 प्रतिशत अग्रिम राशि वापस नहीं की जाएगी. हालांकि, इसे बोली की कुल राशि में समायोजित किया जाएगा. परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप के अनुसार पहले फेज में इसे बैजनाथ और शिमला पंजीकरण परिवहन प्राधिकरण में लागू किया जाएगा .यहां सफल परीक्षण के बाद राज्यभर में इसे लागू किया जाएगा.