हरियाणा में 5 जुलाई तक बढ़ा कोरोना लॉकडाउन , जानें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
हरियाणा में 5 जुलाई तक बढ़ा कोरोना लॉकडाउन
हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन को
बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दिया है.हालांकि, इसके साथ ही सरकार ने कुछ रियायतों का भी एलान किया है.
राज्य भर में सभी दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी. वहीं मॉल्स सुबह दस बजे से रात आठ
बजे तक खुलेंगी.
रेस्टोरेंट और बार सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलेंगे. इस दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन
करना होगा. होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूट सेंटर्स से फूड डिलिवरी की रात दस बजे से इजाजत होगी.
धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है लेकिन एक समय में पचास से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं
हो सकेंगे. कॉरपोरेट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे और यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग और
कोरोना से जुड़े दूसरे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा.
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम पचास लोग शामिल हो सकेंगे. घर के अलावा दूसरे जगहों
पर शादी का कार्यक्रम किया जा सकेगा. खुली जगहों पर अधिकतम पचास लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत
दी गई है
हरियाणा सरकार की तरफ से जारी नए आदेश में सुबह छह बजे से रात के आठ बजे तक जिम खोले जा
सकेंगे लेकिन ये पचास फीसदी की क्षमता के साथ ही काम कर सकेंगे. स्विमिंग पूल औऱ स्पा बंद रहेंगे.