केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत कामगारों को दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा। यह जानकारी सोलन के अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी राहुल जैन ने दी।
क्या है योजना?
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम कार्ड योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना बीमा का लाभ देने की घोषणा की है। इसमें—
✅ मृत्यु की स्थिति में: 2 लाख रुपये मुआवजा
✅ आंशिक अपंगता की स्थिति में: 1 लाख रुपये मुआवजा
आवेदन की अंतिम तिथि
योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।
कैसे करें आवेदन?
मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों को आवेदन करना होगा। आवेदन श्रम अधिकारी सोलन या श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
जरूरी दस्तावेज:
📌 एफ.आई.आर. (प्राथमिकी) की प्रति
📌 मृत्यु प्रमाण पत्र
📌 आधार कार्ड की प्रति
📌 बैंक खाता पासबुक की प्रति
📌 कानूनी वारिस प्रमाण पत्र
📌 परिवार रजिस्टर की नकल
संपर्क करें
📞 श्रम अधिकारी सोलन: हेल्पडेस्क – 01792-227076, मोबाइल – 98828-35345
📞 श्रम अधिकारी बद्दी: हेल्पडेस्क – 01795-271210, मोबाइल – 70185-14424
महत्वपूर्ण: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। इसलिए पात्र व्यक्ति जल्द आवेदन करें।