Govt.Empolyees की बल्ले-बल्ले NPS को लेकर सरकार की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किये गए बजट में सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया दिया है. एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 10% की जगह अब 14% होगा. NPS को PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है.
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एनपीएस टियर- I के लिए नियोक्ता का योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2) के तहत कर कटौती के लिए पात्र है (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन का 14 प्रतिशत और अन्य के लिए 10%). यह कर लाभ धारा 80सी के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है.बजट 2022 के प्रस्तावों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों दोनों के लिए नियोक्ता का योगदान वेतन का 14 प्रतिशत होगा, जिससे उनके बीच समानता आएगी.
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