हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेड़ों की कटाई पर नई अधिसूचना जारी करते हुए सफेदा, पॉपुलर, बांस और अब जापानी तूत (ब्रौसोनेफिया पपीरीफेरा) व ल्यूकेनिया (ल्यूकेनिया ल्यूकोसेफला) प्रजातियों के पेड़ों को प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दिया है। इससे इन पांच प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति मिल गई है।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रदेश में घरेलू और कृषि उपयोग के लिए अब इन पेड़ों की कटाई आसान हो जाएगी। दो सप्ताह पहले ही सरकार ने सफेदा, पॉपुलर और बांस की तीन प्रजातियों को एक वर्ष के भीतर काटने की अनुमति दी थी।
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प्रदेश सरकार अब कसमल प्रजाति के पेड़ों को भी प्रतिबंधित सूची से बाहर करने की योजना बना रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, आगामी 31 जनवरी तक इस पर निर्णय लिया जा सकता है।पहले खेर के पेड़ों की कटाई पर 10 साल की अवधि का नियम लागू था। इसका व्यापक विरोध हुआ क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और घरेलू उपयोग के लिए अलग-अलग पेड़ों की आवश्यकता होती है। सरकार ने इस मांग को समझते हुए दो नई प्रजातियों को भी अनुमति दे दी है।