हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एसपी तैनाती को लेकर हाईकोर्ट में विवाद गहराता जा रहा है। बद्दी एसपी के पद पर नियुक्ति के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाए। इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इल्मा अफरोज, जो छुट्टी के बाद जॉइनिंग का इंतजार कर रही थीं, अब बद्दी की एसपी बनी रहेंगी।

बद्दी के एसपी पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज का नाम हाल ही में चर्चा में आया जब उनके खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता सुच्चा राम ने इल्मा की तैनाती को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार को नए एसपी के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल सौंपने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, सरकार ने कोर्ट में यह दलील दी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट की धारा 56 के तहत तबादलों की प्रक्रिया सामान्य है और किसी एक जिले के लिए तीन नाम का पैनल देना संभव नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी तक टाल दी और कहा कि इस बीच यथास्थिति बनाए रखी जाए।

इल्मा अफरोज, जो लंबे समय से छुट्टी पर थीं, 16 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के बाद से नई तैनाती की प्रतीक्षा कर रही हैं। नववर्ष के अवसर पर इल्मा ने सीएम सुखविंदर सुक्खू को बधाई दी और डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।

सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में एसपी तबादले सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं और हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के तहत नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार जल्द ही नियमित तबादलों की सूची जारी करेगी।मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जहां सरकार को बद्दी एसपी नियुक्ति को लेकर अपने पक्ष को और मजबूती से रखना होगा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के चलते इल्मा अफरोज बद्दी एसपी के रूप में बनी रहेंगी।

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