हिमाचल हाईकोर्ट में आईपीएस इल्मा अफरोज के ट्रांसफर को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी ने एडवोकेट जनरल के माध्यम से कोर्ट को बताया कि आईपीएस इल्मा अफरोज ने स्वयं पत्र लिखकर बद्दी से ट्रांसफर की मांग की थी। इसी के आधार पर उन्हें 16 दिसंबर से पुलिस मुख्यालय शिमला में तैनात किया गया है।

इससे पहले, सुचा राम नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि इल्मा अफरोज को जल्द से जल्द बद्दी में तैनात किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता कानून-व्यवस्था को लेकर सुरक्षित महसूस कर सके। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस याचिका पर गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था।

इल्मा अफरोज, जो लंबे अवकाश के बाद 16 दिसंबर को शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट कर चुकी हैं, उनकी वापसी से हिमाचल सरकार ने राहत की सांस ली है। यह मामला हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले तूल पकड़ रहा था। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में था, लेकिन इल्मा की वापसी ने सरकार के लिए हालात को संभाल लिया।

वर्तमान में सरकार ने इल्मा अफरोज की तैनाती को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की है। बद्दी की जनता के लिए यह मामला अहम बना हुआ है क्योंकि क्षेत्र में उनकी तैनाती को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। अब हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।

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