कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित विधायकों के BJP ज्वाइन करने में अभी कानूनी पेच है इस विषय पर BJP के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर भी नई दिल्ली में इस पर गहन चर्चा हुई है ऐसे में इन बागियों की ज्वाइनिंग की जल्दबाजी में वैधानिक जोखिम है . BJP ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस के इन 6 बागियों को पहले अपनी याचिका वापस लेनी होगी तभी ये BJP में जा पाएंगे. ऐसा संविधान और कानून के विशेषज्ञ मान रहे हैं .

कांग्रेस के ये 6 बागी विधायक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं वहां उन्होंने व्हिप की अनुपालना नहीं करने के आरोप के खिलाफ ही दलील दी है तो स्वाभाविक रूप से वे यह नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने BJP का साथ देने के लिए ऐसा किया है . अगर वे याचिका के लंबित होने पर भी BJP ज्वाइन करते हैं तो यह भी एक तरह से इसी बात को प्रमाणित करेगा कि विधानसभा अध्यक्ष का फैसला उन्होंने मान लिया.

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. कमल मनोहर शर्मा ने अनुसार उन्हें BJP ज्वाइन करने से पहले याचिका को वापिस लेना होगा और अगर  वे ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी ही याचिका के खिलाफ जाने वाली बात होगी.

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