वन विभाग ने चम्बा-जोत मार्ग पर बरामद मोनाल की कलगी के मामले में जांच तेज कर दी है। 14 जनवरी को वन विभाग की टीम ने एक कार से मोनाल की कलगी लगी टोपी बरामद की थी। इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी (आरओ) को जांच के निर्देश दिए गए हैं।
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बरामद की गई कलगी को वन्य प्राणी विभाग की देहरादून स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। फॉरेंसिक जांच से यह पता चल सकेगा कि यह कलगी किस पक्षी की है और क्या इसे अवैध रूप से प्राप्त किया गया है।
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मोनाल हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है और इसका शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के तहत अपराध है। इस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।
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वन परिक्षेत्र अधिकारी संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करेंगे और यह पता लगाएंगे कि कलगी उनके पास कहां से आई। चम्बा के डीएफओ कृतज्ञ कुमार ने कहा कि आरओ को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।