जिला दण्डाधिकारी Solan एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्ष कृतिका कुल्हारी ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में आवश्यक छूट के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।इन आदेशों के अनुसार जिला में रात्रि कफ्र्यू नहीं रहेगा।
इण्डोर या बन्द स्थान तथा खुले स्थान में आयोजित होने वाले सभी सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं विवाह तथा अन्तिम संस्कार सहित अन्य आयोजनों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के एकत्र होने की अनुमति होगी। सभी समारोहों में कोविड-19 प्रोटाकोल एवं सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाना होगा।
जिला के सभी सरकारी विभाग, सरकारी संस्थान, पुलिस अधिकारी, कर्मी एवं स्थानीय निकाय राज्य तथा जिला स्तर पर जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी एवं जिला के सभी उप मण्डलाधिकारी इन आदेशों की अनुपालना के लिए आवश्यक पग उठाएंगे।
इन आदेशों की अनुपालना न करने तथा कोविड-19 प्रोटाकोल की अवहेलना करने पर दोषी के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सहित अन्य उपयुक्त विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाही की जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा जिला में 31 जनवरी, 2022 को जारी आदेशों के साथ आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।