Pegasus मामले में SC में नई याचिका दायर
पेगासस के कथित इस्तेमाल को लेकर Supreme Court में नई याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से इस विषय पर अमेरिकी समाचार पत्र ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की खबर का संज्ञान लेते हुए 2017 में हुए भारत-इजराइल रक्षा सौदे की जांच का आदेश देने का अनुरोध किया गया है.
समाचार पत्र के इस दावे के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार अवैध जासूसी में लिप्त है, जो ‘देशद्रोह’ के समान है. पेगासस के संबंध में शीर्ष अदालत के समक्ष मूल याचिकाएं दाखिल करने वालों में शामिल अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने यह याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि सौदे को संसद की मंजूरी नहीं मिली थी, लिहाजा इसे रद्द करके धनराशि वसूल की जानी चाहिये.
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शर्मा ने शीर्ष अदालत से न्यायहित में एक आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए तथा पेगासस खरीद सौदे एवं सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग की जांच का उपयुक्त निर्देश जारी करने अनुरोध किया है. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की खबर में दावा किया गया है कि इजराइली स्पाइवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली भारत-इजराइल के बीच 2017 में हुए लगभग दो अरब डॉलर के हथियार एवं खुफिया उपकरण सौदे के ‘केंद्रबिंदु’ थे.
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गत वर्ष, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था कि भारत में इजराइली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बनाकर निगरानी की जा रही है. 27 अक्टूबर को Supreme Court ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करते हुए कहा था कि सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बता कर सवालों से बच नहीं सकती.