उप निर्वाचन में मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज कृतिका कुलहरी ने कहा कि मतदाता इनमें से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी ने कहा कि 30 अक्तूबर, 2021 को 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं।
कृतिका कुलहरी ने कहा कि मतदाता इनमें से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उप निर्वाचन में सभी मतदाताओं को मतदान के लिए अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत अंतर्गत भारत के रजिस्टार जनरल द्वारा द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई मतदाता किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे पहचान पत्र को पहचान स्थापित करने के लिए तभी स्वीकृत किया जाएगा जब मतदाता का नाम उस मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान न हो पाए तब मतदाता को उपरोक्त में से कोई एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में प्रदत्त विवरण के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा। ऐसे मामलों में कोई अन्य पहचान दस्तावेज मान्य नहीं होगा