Air India की फ्लाइट की कॉकपिट में महिला मित्र को बैठाने वाले पायलट के खिलाफ एक्शन लेते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने  पायलट के लाइसेंस को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है और साथ ही एयर इंडिया की लापरवाही के लिए एयरलाइंस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि अनधिकृत लोगों को फ्लाइट के कॉकपिट में एंट्री करने की अनुमति नहीं होती है बावजूद इसके 27 फरवरी को दुबई से दिल्ली की फ्लाइट में पायलट ने अपनी महिला मित्र को फ्लाइट की कॉकपिट में बैठकर नियमों की अवहेलना की थी .

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर किया था. मामला सामने आने के बाद आरोपी पायलट के खिलाफ डीजीसीए ने जांच शुरू कर दिया था. डीजीसीए ने कहा था कि पायलट ने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया है. 

 

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