हिमाचल प्रदेश में 14 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक कंपाऊंडेबल अपराध, चैक बाऊंस मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामले, धन वसूली के मामले इत्यादि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, ऐसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा । लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकद्दमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 14 सितम्बर से पूर्व प्रदेश के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। जिस अदालत में मामला विचाराधीन है, उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता है।