2000 रुपये के करेंसी नोट को RBI ने वापस लेने का फैसला किया है इसकी घोषणा करते हुए RBI ने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट्स सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है लेकिन 2000 रुपये के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा.

RBI के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेगे. साथ ही बैंकों और आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में 2000 रुपये के नोट को दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ बदला जा सकेगा. 

जिनके पास भी 2000 रुपये के बैंक नोट हैं वे बैंक खाते में इन नोटों को डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर दूसरे नोटों के जरिए इसे बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं. 

बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने को लेकर कोई बंदिशें नहीं होगी. बैंकों इस बारे में अलग से नियम जारी करेंगे.

23 मई 2023 से आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिसेज  में  20000 रुपये की लिमिट तक 2000 रुपये का नोट बदला जा सकेगा.

जिनके पास भी 2000 रुपये के बैंक नोट हैं वे 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये को नोट बदल सकते हैं. आरबीआई ने अलग से इस बारे में बैंकों को गाइडलाइंस जारी कर दिया है.

आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपये के नोट तत्काल रूप से नहीं जारी करने को कहा है.

आरबीआई ने आम लोगों अपील की है कि वे 30 सितंबर 2023 तक समय निकाल 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कर लें या फिर उसे बैंक में डिपॉजिट कर लें. 

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