जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने 13 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के तहत सोलन ज़िले में खाद्य वस्तुओं की कीमतें अगले दो महीनों के लिए तय कर दी हैं। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के अंतर्गत लिया गया है।
मीट और मछली की दरें
बकरा/भेड़ा मीट: ₹550 प्रति किग्रा
सुअर मीट: ₹300 प्रति किग्रा
ड्रेस्ड चिकन: ₹180 प्रति किग्रा
ब्रॉयलर चिकन: ₹240 प्रति किग्रा
बिना तली मछली: ₹250 प्रति किग्रा
खाने-पीने की वस्तुओं की नई कीमतें
तंदूरी चपाती: ₹10 प्रति पीस
तवा चपाती: ₹8 प्रति पीस
भरा हुआ परांठा: ₹30 प्रति पीस
फुल डाइट (चावल, दाल, सब्जी, चपाती): ₹90
पूरी प्लेट चावल: ₹50
दाल फ्राइ: ₹60 प्रति प्लेट
सब्जी/चना एवं दही के साथ 2 पूरी: ₹50
रायता: ₹50 प्रति प्लेट
दूध, पनीर और शीतल पेय की दरें
स्थानीय दूध: ₹50 प्रति लीटर
पैकेट वाला दूध: मुद्रित मूल्य पर
पनीर: ₹300 प्रति किग्रा
दही: ₹70 प्रति किग्रा
शीतल पेय: मुद्रित मूल्य पर उपलब्ध
नीचे दिए गए विडियो को एक बार ज़रूर देखें :
आदेश का पालन अनिवार्य
सभी दुकानदारों को कीमत सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
ग्राहक की मांग पर कैश मेमो या बिल देना अनिवार्य होगा।
ब्रेड, दूध और पैकेट बंद वस्तुएं नियमानुसार बेची जाएंगी।