सोलन ज़िला प्रशासन ने ज़िला दण्डाधिकारी मनमोहन शर्मा के नेतृत्व में एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ज़िला सोलन में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए हैं। यह कदम हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के तहत उठाया गया है। अधिसूचना के अनुसार, सभी कर एवं अन्य आकस्मिक प्रभार खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में सम्मिलित होंगे।
मांस एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नए दाम
अधिसूचना के अनुसार, मांस और अन्य प्रमुख खाद्य पदार्थों के निम्नलिखित अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए हैं:
- बकरा एवं भेड़ा का मांस: ₹550 प्रति किलोग्राम
- सुअर का मांस: ₹300 प्रति किलोग्राम
- चिकन (ब्रॉइलर ड्रेस्ड): ₹240 प्रति किलोग्राम
- बिना तली मछली: ₹250 प्रति किलोग्राम
रोज़ाना के भोजन के लिए दरें
सोलन के निवासियों के लिए रोज़ाना के भोजन में भी नए मूल्य निर्धारित किए गए हैं:
- तंदूरी चपाती: ₹10 प्रति पीस
- तवा चपाती: ₹8 प्रति पीस
- भरा हुआ परांठा: ₹30 प्रति पीस
- फुल डाइट (चावल, चपाती, दाल, सब्जी): ₹90
- पूरी प्लेट चावल: ₹50
- दाल फ्राई: ₹60 प्रति प्लेट
- पूरी, सब्जी/चना, दही: ₹50 प्रति प्लेट
- रायता: ₹50 प्रति प्लेट
दूध, पनीर और दही के दाम
दूध और डेयरी उत्पादों के भी अधिकतम खुदरा मूल्य तय किए गए हैं:
- स्थानीय दूध: ₹50 प्रति लीटर
- पैकेट वाला दूध: मुद्रित मूल्य के अनुसार
- पनीर: ₹300 प्रति किलोग्राम
- दही: ₹70 प्रति किलोग्राम
अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें
सभी ब्रांड के शीतल पेय और अन्य पैकेट बंद उत्पादों जैसे ब्रेड और दूध के लिए मूल्य और पैकिंग की तिथि निर्धारित अधिसूचना के अनुसार होनी चाहिए। दुकानदारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं की मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें और सभी बिल अपने पास रखें। उपभोक्ता की मांग पर कैश मेमो या बिल देना भी आवश्यक है।
अधिसूचना की अवधि
यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से एक महीने तक मान्य रहेगी। ज़िला प्रशासन ने दुकानदारों को इस आदेश का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तुरंत दें।
सोलन में यह कदम जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है।