जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के तहत ज़िले में खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी करों और आकस्मिक प्रभारों सहित प्रभावी रहेगा।

मांस और मछली की नई कीमतें

  • बकरा/भेड़ा मीट: ₹550 प्रति किलोग्राम

  • सुअर मीट: ₹300 प्रति किलोग्राम

  • चिकन ड्रेस्ड: ₹180 प्रति किलोग्राम

  • ब्रॉइलर ड्रेस्ड: ₹240 प्रति किलोग्राम

  • बिना तली मछली: ₹250 प्रति किलोग्राम

तंदूरी चपाती और अन्य खाने की चीज़ों के दाम

  • तंदूरी चपाती: ₹10 प्रति पीस

  • तवा चपाती: ₹8 प्रति पीस

  • भरा हुआ परांठा: ₹30 प्रति पीस

  • फुल डाइट (चावल, चपाती, दाल, सब्जी): ₹90 प्रति प्लेट

  • पूरी प्लेट चावल: ₹50

  • दाल फ्राई: ₹60 प्रति प्लेट

  • सब्जी/चना और दही के साथ 2 पूरी: ₹50 प्रति प्लेट

  • रायता: ₹50 प्रति प्लेट

दूध, पनीर और शीतल पेय के दाम

  • स्थानीय दूध: ₹50 प्रति लीटर

  • पैकेट वाला दूध: मुद्रित मूल्य के अनुसार

  • पनीर: ₹300 प्रति किलोग्राम

  • दही: ₹70 प्रति किलोग्राम

  • शीतल पेय: सभी ब्रांड मुद्रित मूल्य पर उपलब्ध होंगे

खाद्य वस्तुओं की सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य

प्रत्येक दुकानदार को अपने प्रतिष्ठान में खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। उपभोक्ताओं की मांग पर दुकानदारों को कैश मेमो या बिल देना अनिवार्य होगा। यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक महीने तक लागू रहेगी।

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