सोलन नगर निगम के वार्ड नम्बर 05 के पार्षद पद के उप-निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। यह आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी। सोलन के उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने इस बात की जानकारी दी।
आदर्श आचार संहिता का प्रभाव:
आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही, सोलन नगर निगम क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संबंधित अधिकारियों को इस संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। इस संहिता के तहत, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक घोषणाएं, सरकारी योजनाओं की नई घोषणाएं, और शासकीय धन का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। आचार संहिता का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है ताकि मतदाता बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अपना मतदान कर सकें।
निर्वाचन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियाँ:
इस उप-निर्वाचन के तहत, वार्ड नम्बर 05 के नागरिकों को एक नए पार्षद का चुनाव करना होगा। निर्वाचन की तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें तैयार हैं। साथ ही, मतदान के दौरान कोविड-19 संबंधी सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
चुनाव से संबंधित अन्य दिशानिर्देश:
इस आचार संहिता के अंतर्गत, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार के गैरकानूनी साधनों का उपयोग करने से बचना होगा। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम या रैली का आयोजन संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचाने के लिए विशेष निगरानी दलों का गठन भी किया गया है।