सोलन जिले के अश्वनी खड्ड और गिरी नदी के किनारों पर अनधिकृत पर्यटन गतिविधियों और व्यवसायिक गतिविधियों पर आगामी दो माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस निर्णय की घोषणा सोलन के जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा द्वारा की गई है, जिन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.)-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं।

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आदेश का मुख्य उद्देश्य:

सोलन जिले के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरी पुल के पास शनि मंदिर के समीप गिरी नदी के किनारे और अश्वनी खड्ड में स्नान करने और पिकनिक मनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय मुख्यतः मॉनसून के मौसम में भारी वर्षा और संभावित खतरनाक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

खतरनाक परिस्थितियाँ:

मॉनसून के दौरान भारी वर्षा के कारण नदी और नालों के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिससे आमजन के जीवन को खतरा हो सकता है। इसके अलावा, बादल फटना और भूस्खलन जैसी घटनाएं भी संभावित हैं, जो इस क्षेत्र को अत्यंत खतरनाक बना सकती हैं।

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आदेश की अनुपालना:

इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस और जिला पर्यटन अधिकारी सक्रिय समन्वय स्थापित करेंगे। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।

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