हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 6 दलबदलू कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद कर दी है.

प्रेस वार्ता के दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीन पेज का एक डिटेल ऑर्डर जारी किया गया है.एंटी डिफेक्शन लॉ के 10 शेड्यूल के तहत बतौर ट्रिब्युल के जज तौर पर यह फैसला मैंने सुनाया है साथ में रजिस्ट्रार भी मौजूद हैं। पठानिया ने कहा कि इन 6 विधायकों ने चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा था.

एंटी डिफेक्शन लॉ की याचिका दायर हुई है और सभी बागियों को सुनवाई का मौके दिए गए। विरोधी वकील को कहा कि नौ बजे तक सुनवाई चल सकती थी लेकिन छह बजे तक सुनवाई हुई और रिकॉर्ड पेश किया गया वकील सतपाल जैन ने समय मांगा था.

फैसले के बारे में पठानिया ने कहा कि फैसला पब्लिक डोमेन में हैं। उन्होंने कहा कि व्हिप जारी किया गया था विधायक सदन में मौजूद नहीं थे और बजट के दौरान भी नहीं मौजूद थे। सुनवाई के दौरान भी ये विधायक व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हुए हैं। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।

जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है उनके नाम हैं सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर,राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंदर भुट्टो, इंदर दत्त लखनपाल .

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