क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) सोलन सुरेन्द्र ठाकुर ने जानकारी दी है कि विशेष सड़क कर (SRT) और यात्री व माल कर (PGT) का भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। जिन वाहन मालिकों ने अभी तक अपना कर नहीं चुकाया है, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करने की सलाह दी गई है।

सरकार द्वारा 17 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिसमें साफ किया गया कि 31 मार्च 2025 के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। देरी से भुगतान करने वालों को 10% पेनल्टी देनी होगी।

परिवहन विभाग के अनुसार, 31 मार्च 2025 के बाद कर का भुगतान न करने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। वाहन मालिक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में जाकर कर का भुगतान कर सकते हैं।

वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही अपना कर जमा करें ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। अधिक जानकारी के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।

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